सेना अधिकारी,उसकी मंगेतर के नाम प्रकाशित नहीं किए जा सकते,उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्देश

0
Spread the love


भुवनेश्वर, ओडिशा :-ओडिशा उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि सेना के मेजर और उनकी मंगेतर के नाम इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट या सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं किए जा सकते।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। भरतपुर थाने में हुई घटना पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. भरतपुर घटना पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि एजी ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

ओडिशा सरकार ने पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की जानकारी कोर्ट को दी है और क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही है. हाईकोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि पुलिस स्टेशनों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

इसके अलावा, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एडीजी (आधुनिकीकरण) को राज्य भर के पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इस संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा न्याय मित्र भी नियुक्त किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *